निवेश करने से मत डरो
...तो फायदा भी होगा
...होगी परेशानी
कर के आगे सब बेअसर!
 
3 लाख तक बचत में छूट
आम आयकर दाता को फिलहाल 80सी के तहत एक लाख रूपए तक की बचत या निवेश में कर छूट हासिल है। नए कोड में इसे बढ़ाकर 3 लाख रूपए किया जाएगा।

बैंक से मिले ब्याज या किसी स्कीम पर मिले बोनस व ब्याज पर कोई कटौती नहीं होगी। करदाता को उसे अपनी आय में जोड़कर दिखाना होगा। लॉन्गटर्म सेविंग स्कीम ईईटी के दायरे में आएगी। यानी निकासी पर टैक्स कटौती होगी।

पीएफ और पेंशन फंड में छूट होगी, लेकिन तय समय सीमा तक ही। शेयरों की खरीद-फरोख्त पर लगने वाले सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (एसटीटी) को खत्म करने की सिफारिश नए कोड में की गई है।